बेंगलुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उम्र धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार के सदस्यों और कोच यू. विमल कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है.
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम.जी. उमा ने 19 फरवरी को सेन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें बेंगलुरु में 8वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) कोर्ट में एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को खारिज करने की मांग की गई थी.
उम्र धोखाधड़ी के लगे आरोप
यह मामला उन आरोपों से उपजा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र ढाई साल कम कर दी. यह दावा किया गया है कि उन्होंने कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन को गलत जानकारी के साथ जाली आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था.
एम.जी. शिकायतकर्ता नागराज ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण से आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त किए और उसके बाद एक निजी शिकायत दर्ज की. इसके आधार पर, एसीएमएम कोर्ट ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया.