रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान एमएस धोनी को उनके व्यापारिक साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर मामले में नोटिस जारी किया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने धोनी को भेजा नोटिस
आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मालिक दिवाकर और दास ने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ उनके नाम पर अकादमी खोलने का समझौता किया था. कानूनी विवाद तब सामने आया जब धोनी ने दिवाकर और दास के खिलाफ रांची में धोखाधड़ी का दावा करते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई. धोनी के आरोपों के बावजूद, दोनों ने उनके नाम पर अकादमी खोली, जिसके परिणामस्वरूप 15 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ.
धोनी को कोर्ट में होना होगा पेश
धोनी की शिकायत के जवाब में दिवाकर और दास ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उच्च न्यायालय ने अब धोनी को तलब किया है और उनसे पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.