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पाकिस्तान में दो यूट्यूबर्स को 5 साल की सजा, व्यवसायी से मांगी थी रंगदारी - PAKISTANI YOUTUBER JAILED

पाकिस्तान में एक अदालत ने दो यूट्यूबर को पांच साल कैद की सजा सुनायी है. उनपर रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं.

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जेल की सजा. (सांकेतिक तस्वीर) (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 19, 2025, 3:41 PM IST

कराची:पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत (anti terrorism court) ने दो यूट्यूबर्स को पांच साल की सजा सुनाई है. इनपर एक मेडिकल शॉप के मालिक से 3 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. एटीसी-II जज ने आरोपी वसीम अब्बास और मुजामिल असलम को जबरन रंगदारी वसूलने के अपराध का दोषी पाया. अभियोजन पक्ष की दलील को कोर्ट ने सही पाया.

क्या है मामलाःआयशा मंजिल के पास मेडिकल कारोबार से जुड़े एक व्यवसायी ने अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आतंकवाद निरोधी अधिनियम में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी वसीम अपने कैमरामैन के साथ 15 अगस्त, 2022 को शिकायतकर्ता के घर पहुंचा. एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सौदा न होने पर उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.

पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कियेः यूट्यूबर ने ऐसा नहीं करने के एवज में तीन लाख रुपये की मांग की. पीड़ित व्यवसायी ने उन्हें 1 लाख 50 हजार रुपये देने पर सहमति जताई थी. बाद में, शिकायतकर्ता हसन स्क्वायर के पास यूट्यूब चैनल के कार्यालय गया. जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई, जिसने उसे धमकी दी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने आरोपी को 1 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये थे.

पूर्व पीएम के खिलाफ सुनवाई स्थगितः पाकिस्तान स्टेट ऑयल (PSO) के प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक की कथित अवैध नियुक्ति से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने 2020 में अब्बासी, पूर्व पेट्रोलियम सचिव अरशद मिर्जा और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

स्वास्थ्य के आधार पर पेशी से राहतः सुनवाई के दौरान अब्बासी के वकील ने अस्वस्थ होने के आधार पर उन्हें एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था. अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया. इस बीच अब्बासी की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने सुनवाई 17 फरवरी तक स्थगित कर दी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जवाबदेही कानूनों में किए गए संशोधनों को रद्द करने के बाद सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ एनएबी के मामले बहाल कर दिए गए हैं.

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