कराची:पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत (anti terrorism court) ने दो यूट्यूबर्स को पांच साल की सजा सुनाई है. इनपर एक मेडिकल शॉप के मालिक से 3 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. एटीसी-II जज ने आरोपी वसीम अब्बास और मुजामिल असलम को जबरन रंगदारी वसूलने के अपराध का दोषी पाया. अभियोजन पक्ष की दलील को कोर्ट ने सही पाया.
क्या है मामलाःआयशा मंजिल के पास मेडिकल कारोबार से जुड़े एक व्यवसायी ने अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आतंकवाद निरोधी अधिनियम में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी वसीम अपने कैमरामैन के साथ 15 अगस्त, 2022 को शिकायतकर्ता के घर पहुंचा. एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सौदा न होने पर उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.
पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कियेः यूट्यूबर ने ऐसा नहीं करने के एवज में तीन लाख रुपये की मांग की. पीड़ित व्यवसायी ने उन्हें 1 लाख 50 हजार रुपये देने पर सहमति जताई थी. बाद में, शिकायतकर्ता हसन स्क्वायर के पास यूट्यूब चैनल के कार्यालय गया. जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई, जिसने उसे धमकी दी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने आरोपी को 1 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये थे.