अमेरिका: जॉर्जिया कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव में हस्तक्षेप मामले को स्थगित किया - Donald Trump election interference
Donald Trump Election Interference : जॉर्जिया अपील कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में हस्तक्षेप के मामले को रोक दिया है. अदालत ने कहा कि कि वह पहले फुल्टन काउंटी के जिला अटॉर्नी फानी विलिस (डी) को अयोग्य ठहराने की उनकी अपील पर विचार कर रहा है. अदालत ने यह गारंटी दी है कि इस साल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले मुकदमा नहीं चलेगा.
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइल फोटो. (Etv Bharat)
वाशिंगटन: जॉर्जिया की एक अपील कोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर ट्रंप के चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में सुनवाई पर कम से कम अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी. ट्रंप पर आरोप लगाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और अन्य ने 2020 के चुनाव के नतीजों को अवैध रूप से पलटने की साजिश रची थी. अब जॉर्जिया की कोर्ट के फैसले के बाद नवंबर के चुनावों से पहले इस मामले की सुनवाई असंभव हो गई.
इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर से पहले होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में जॉर्जिया कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस बात पर अपील सुनने पर सहमति जताई थी कि क्या फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैनी विलिस और उनके कार्यालय को इस मामले में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए.
यह फैसला उस दिन आया जब ट्रंप के खिलाफ वर्गीकृत दस्तावेजों के मामले की अध्यक्षता कर रहे जज ने मामले में शेड्यूल में फिर से बदलाव किया. इससे इस बात की संभावना और कम हो गई कि चुनाव से पहले भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है.
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग की ओर से लाए गए एक मामले में पिछले सप्ताह ट्रंप को व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था. 11 जुलाई को उन्हें सजा सुनाई जानी है. ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ चार आपराधिक मामलों में से यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसकी सुनवाई इस साल के अंत तक हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चौथे मामले में ट्रंप की अपील पर विचार करने का निर्णय लिया है, जो वाशिंगटन, डी.सी. में विशेष वकील जैक स्मिथ की ओर से उनके खिलाफ लाया गया संघीय हस्तक्षेप का मामला है.
जॉर्जिया में, अपील अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि वह ट्रंप और उनके कुछ सह-प्रतिवादियों की अपील पर अक्टूबर तक दलीलें नहीं सुनेगी. बुधवार को अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही इन अपीलों के परिणाम आने तक स्थगित की जाती है. यह समय सारिणी नवंबर से पहले मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ेगी. मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश स्कॉट मैकफी को अभी भी कई कानूनी मुद्दों को सुलझाना है. मैक्एफी ने मामले के लिए सुनवाई की तारीख तय नहीं की है.
ट्रंप के सह-प्रतिवादी माइकल रोमन की ओर से मूल रूप से दायर किए गए प्रस्ताव में, और बाद में ट्रंप और अन्य लोगों की ओर से अपनाए गए प्रस्ताव में, विलिस पर वेड के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों से वित्तीय लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था. विलिस और वेड ने किसी भी गलत काम से इनकार किया. उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक रिश्ते में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी नियुक्ति के बाद शुरू हुआ और विलिस को वित्तीय लाभ नहीं हुआ.