न्यूयॉर्क :वित्तीय विवरणों के साथ छेड़छाड़ के मामले में ट्रंप के खिलाफ फैसला आया है. न्यूयॉर्क के एक जज ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया. जज ने ट्रंप के ऊपर 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया. 90 पन्नों के फैसले के मुताबिक, ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य में कंपनी के निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए रोक दिया गया है. उनके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप से भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने को कहा है. इस दोनों को दो साल के लिए निदेशक के रूप में काम करने से रोक दिया गया है.
जज ने माना कि ट्रंप ने बैंकों और अन्य लोगों को धोखा देने के लिए वित्तीय विवरणों के साथ छेड़छाड़ की. बता दें कि करीब एक साल पहले इस मामले में ट्रंप के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी. जज ने माना कि वित्तीय विवरणों के साथ जानबूझ कर छेड़छाड़ की गई जिसने पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने में मदद की.
जज ने अपने फैसले में ट्रंप को तीन साल के लिए न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है. न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ढाई महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. यह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी के दौड़ में शामिल ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं दूसरी ओर इसे न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स जो डेमोक्रेट नेता भी हैं की जीत माना जा रहा है. लेटिटिया ने ही ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था.