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डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी केस में पूर्व राष्ट्रपति को देना होगा $364 मिलियन जुर्माना, न्यूयॉर्क में बिजनेस करने पर भी लगा प्रतिबंध

Donald Trump Fraud Verdict : न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को एक नागरिक धोखाधड़ी मामले में लगभग 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया.

Donald Trump Fraud Verdict
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (AP)

By PTI

Published : Feb 17, 2024, 7:56 AM IST

Updated : Feb 17, 2024, 10:49 PM IST

न्यूयॉर्क :वित्तीय विवरणों के साथ छेड़छाड़ के मामले में ट्रंप के खिलाफ फैसला आया है. न्यूयॉर्क के एक जज ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया. जज ने ट्रंप के ऊपर 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया. 90 पन्नों के फैसले के मुताबिक, ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य में कंपनी के निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए रोक दिया गया है. उनके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप से भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने को कहा है. इस दोनों को दो साल के लिए निदेशक के रूप में काम करने से रोक दिया गया है.

जज ने माना कि ट्रंप ने बैंकों और अन्य लोगों को धोखा देने के लिए वित्तीय विवरणों के साथ छेड़छाड़ की. बता दें कि करीब एक साल पहले इस मामले में ट्रंप के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी. जज ने माना कि वित्तीय विवरणों के साथ जानबूझ कर छेड़छाड़ की गई जिसने पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने में मदद की.

जज ने अपने फैसले में ट्रंप को तीन साल के लिए न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है. न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ढाई महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. यह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी के दौड़ में शामिल ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं दूसरी ओर इसे न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स जो डेमोक्रेट नेता भी हैं की जीत माना जा रहा है. लेटिटिया ने ही ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था.

अपने बचाव में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने कोई धोखेबाजी नहीं की बल्कि वह महज हानिरहित डींगें हांक रहे थे. वहीं, लेटिटिया का आरोप था कि वित्तीय विवरणों के साथ छेड़छाड़ कर ट्रंप ने अपनी संपत्ति बढ़ायी. दस्तावेजों से छेड़छाड़ के कारण बैंकों ने उन्हें लोन दिया जिसकी मदद से उन्होंने गगनचुंबी इमारतें, गोल्फ कोर्स और अन्य संपत्तियों का बहुराष्ट्रीय संग्रह बनाया. इसी धन और प्रसिद्धि ने उन्हें व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति के पद) तक पहुंचाया.

ट्रंप के वकीलों ने फैसले से पहले ही कहा था कि वे अपील करेंगे. लेटिटिया जेम्स ने 2022 में एक राज्य कानून के तहत ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था. मुकदमे में ट्रंप और उनके सह-प्रतिवादियों पर यह भ्रम पैदा करने के लिए नियमित रूप से उनके वित्तीय विवरण बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने अपनी संपत्तियों की कीमत उसके वास्तविक आकलन से अधिक बतायी. राज्य के वकीलों ने कहा कि ट्रंप ने एक साल में अपनी संपत्ति 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा-चढ़ाकर बताई.

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Last Updated : Feb 17, 2024, 10:49 PM IST

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