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60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी NPS से निकाल सकते हैं पैसा, जानिए नियम

रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए 60 की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं NPS से पैसा. जानें कैसे.

NPS Withdrawal Rules
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

नई दिल्ली:रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए बचत का सबसे अच्छा विकल्प नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) है. यह एक सरकारी योजना है. इसलिए इसमें निवेश करना पूरी तरह सुरक्षित है. इसमें निवेश करने से लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार होता है, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आता है. साथ ही हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय भी होती है. लेकिन, ये लाभ ग्राहक के 60 साल का होने के बाद मिलते हैं. इसीलिए कई लोग NPS में निवेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीच में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो NPS में जमा पैसा उनके किसी काम का नहीं रहेगा. लेकिन, यह सच नहीं है. ग्राहक के 60 साल का होने से पहले NPS से पैसे निकालने की अनुमति है. आज हम इस खबर के माध्यम से जानते है इसके नियम और शर्त.

  • आंशिक निकासी- NPS खाता खोलने के तीन साल बाद ही ग्राहक को कुछ पैसे निकालने की अनुमति है. शर्त यह है कि ग्राहक अपने कुल योगदान का 25 फीसदी निकाल सकता है. इसमें नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं होगा. पीएफआरडीए ने कुछ परिस्थितियों में 25 फीसदी अंशदान की निकासी की अनुमति दी है.
  • अंशदाता अपने या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकता है.
  • अंशदाता अपने या अपने बच्चों की शादी के लिए यह पैसा निकाल सकता है.
  • अगर अंशदाता के पास अपना घर नहीं है, तो वह घर खरीदने के लिए पैसे निकाल सकता है.
  • अंशदाता अपने, अपनी पत्नी/पति या बच्चों के इलाज के लिए पैसे निकाल सकता है. लेकिन, यह पैसा केवल कैंसर, किडनी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही निकाला जा सकता है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंशदाता को एनपीएस की अवधि के दौरान तीन बार आंशिक निकासी करने की अनुमति है. एक निकासी और दूसरी निकासी के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए.

  • समय से पहले निकासी (60 वर्ष की आयु से पहले निकासी)-अगर अंशदाता किसी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले एनपीएस से पैसे निकालना चाहता है, तो वह खाता खोलने के 10 साल बाद पैसे निकाल सकता है. लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं.
  • कॉर्पस का 80 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इस एन्युटी से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी.
  • कॉर्पस का 20 फीसदी यानी कुल तैयार फंड एकमुश्त निकालने की अनुमति है.

इसका मतलब है कि अगर सब्सक्राइबर 10 साल बाद अपना पैसा निकालना चाहता है तो उसे कुल तैयार फंड का 80 फीसदी हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होगा. इससे उसे हर महीने पेंशन मिलेगी, जो NPS में निवेश का मुख्य उद्देश्य है.

  • 60 साल से पहले मृत्यु पर निकासी-अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो उसका नॉमिनी या कानूनी वारिस NPS में जमा पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होती. इससे सब्सक्राइबर के परिवार को पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाता है.

कितना लगेगा टैक्स?
समय से पहले निकासी पर लागू टैक्स नियमों को समझना जरूरी है. आंशिक निकासी यानी एनपीएस कॉरपस का 25 फीसदी तक टैक्स-फ्री है. अगर सब्सक्राइबर तय समय से पहले पूरी रकम निकालना चाहता है, तो एकमुश्त 20 फीसदी रकम पर टैक्स लगेगा. ध्यान रहे कि पूरी रकम समय से पहले निकालने पर सिर्फ 20 प्रतिशत रकम ही एकमुश्त निकालने की अनुमति है. बचे हुए पैसे से आपको एन्युटी खरीदनी होगी. एन्युटी से मिलने वाली पेंशन पर सब्सक्राइबर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.

60 साल की उम्र से पहले निकासी के लिए ऊपर बताए गए नियमों से यह साफ है कि पीएफआरडीए ने सब्सक्राइबर को जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की अनुमति दी है. लेकिन, उसने यह भी ध्यान रखा है कि एनपीएस में निवेश करने का सब्सक्राइबर का मुख्य मकसद रिटायरमेंट के बाद एक विनियमित आय प्राप्त करना होना चाहिए.

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