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क्या आप अपना ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं? एक झटके में हो जाएंगे जीरो...कल है आपके पास मौका! - TRAFFIC CHALLAN RULES

क्या आप अपना ट्रैफिक चालान जीरो करवाना चाहते हैं? तो आपके पास सुनहरा मौका है...जानें कैसे.

Traffic Challan
प्रतीकात्मक फोटो (IANS Photo)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 19, 2024, 4:04 PM IST

नई दिल्ली:क्या आप अपना ट्रैफिक चालान जीरो करवाना चाहते हैं? अगर आपका साल 2021 से कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो आप उसे माफ या कम करवा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए स्पेशल इवनिंग कोर्ट लगाने का ऐलान किया है. ये कोर्ट 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक लगाए जाएंगे.

ये स्पेशल कोर्ट द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलाए जाएंगे. अगर आपने 14 दिसंबर 2024 को लगाई गई लोक अदालत का फायदा नहीं उठाया तो आपके पास अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने का यह आखिरी मौका है.
शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को लगेगी विशेष अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को बताया कि 20 दिसंबर 2024 से सभी कार्य दिवसों में शाम 5 बजे से 7 बजे तक दिल्ली की जिला अदालतों में विशेष शाम की अदालतें लगाई जाएंगी. चालान प्रिंट डाउनलोड करने का लिंक 16 दिसंबर 2024 से खुला है. इन अदालतों में 31 दिसंबर 2021 से लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा किया जाएगा. यह सुविधा सभी राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को मिलेगी. बशर्ते चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया हो.

सामान्य ट्रैफिक चालान की सुनवाई होगी
लोक अदालतों में केवल सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना या रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पर पार्किंग करना जैसे मामलों की सुनवाई होगी. अगर आपका वाहन किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल नहीं था, तो आपका चालान कम या माफ किया जा सकता है.

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