नई दिल्ली:कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की रकम बहुत महत्वपूर्ण होती है. लेकिन कई कंपनियां ग्रेच्युटी न देकर कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं. अगर आपकी कंपनी भी आपको ग्रेच्युटी देने में परेशान कर रही है तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी कैसे अपनी पेयबल ग्रेच्युटी ले सकते हैं. आज हम इस खबर को एक उदाहरण से समझते है.
सवाल- मेरी उम्र 64 वर्ष है. मैं रिटायर हो चुका हूं. 2000-10 तक एक निजी कंपनी में काम किया. 2012-22 के बीच मैंने वहां दूसरी बार भी काम किया. बाद में मैं रिटायर हो गया. लेकिन कंपनी ने मुझे केवल दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान किया. पहले कार्यकाल 2000-10 के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
जवाब- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, किसी कंपनी या नियोक्ता को उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है जिसने लगातार 5 साल तक काम किया हो. इसका मतलब है कि ग्रेच्युटी कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है. धारा 4(6) के तहत किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी के ऐसे किसी वैधानिक अधिकार को माफ नहीं किया जा सकता. 1972 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कर्मचारी संबंधित संगठन से 2000-10 की अवधि के लिए और 2012-2022 की अवधि के लिए भी ग्रेच्युटी पाने का हकदार है.