नई दिल्ली: बैंक खाता आपके पैसों के प्रबंधन के लिए होता है. आप इसमें पैसे जमा करते और निकालते रहते हैं. हालांकि, आपका बैंक खाता कई नियमों से बंधा होता है. अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक अगर आप अपने खाते में नकद जमा करते हैं और आय का सोर्स नहीं बताते हैं तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस शामिल है. आज हम इस खबर के माध्यम से जानते है कि नकद जमा के नियम क्या है?
अगर आप आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 60 फीसदी टैक्स देना होगा
आयकर अधिनियम की धारा 68 के मुताबिक, आयकर विभाग के पास आय का सोर्स नहीं बता पाने पर नोटिस जारी करने और 60 फीसदी टैक्स वसूलने का अधिकार है. सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि लोग कम से कम संख्या में कैश का इस्तेमाल करें. बचत खाते में नकद जमा सीमा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है.
10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करने पर देनी होगी जानकारी
आयकर अधिनियम के अनुसार, अगर आप बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी. चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपये है. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि सीमा से ज्यादा कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है. साथ ही, अगर आप सही जानकारी देने में सफल हो जाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर कटेगा 2 फीसदी टीडीएस
आयकर अधिनियम की धारा 194एन कहती है कि बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा. हालांकि, अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपको 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी पर सिर्फ 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा.