नई दिल्ली:टैक्सपेयर ने या तो अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है या दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं. क्योंकि डेडलाइन नजदीक आ रही है. रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. यह समझना जरूरी है कि आपका आयकर रिटर्न दाखिल करना प्रॉसेस का अंतिम चरण नहीं है. जमा करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को वैरिफाई करना महत्वपूर्ण है. 1961 के आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर यह समय पर नहीं किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा. भारत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है. 10 जनवरी 2024 तक, टैक्स कलेक्शन साल-दर-साल (Y-o-Y) आधार पर 19.41 फीसदी बढ़कर 14.70 लाख रुपये हो गया है.
सरकार की आय का मेन सोर्स
टैक्स के पैसे वित्त वर्ष 2023-24 के कुल बजट अनुमानों के 80 फीसदी टैक्स कलेक्शन लक्ष्य को पार कर गई है. किसी देश के विकास में इनकम टैक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह सरकार की आय का मुख्य सोर्स है. इस पैसे का यूज वेतन, कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं, रक्षा आदि के भुगतान के लिए किया जाता है.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर टैक्स योग्य यूनिट सरकार को अपना बकाया भुगतान करती है. टैक्सपेयर को टैक्स राशि के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा. विलम्बित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है.
इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना एक ऐसा फॉर्म दाखिल करना है, जिसमें आप सरकार को अपनी आय के अलग-अलग स्रोतों, टैक्स-बचत निवेशों, देय कर, किसी भी रिफंड आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं. भारत में, प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी आय के स्तर के आधार पर सरकार को कर का भुगतान करे. आपके द्वारा दिया जाने वाला कर सरकार को सार्वजनिक विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य अवसंरचना, कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस सेवाओं, सशस्त्र बलों आदि जैसे महत्वपूर्ण खर्चों में मदद करती है.