नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को आज पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए टैक्स प्रस्तावों की घोषणा की. वित्त मंत्री ने इक्विटी और इंडेक्स ट्रेड पर एसटीटी रेट को दोगुना करने की घोषणा की है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी किया है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को भी 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया है.
बजट 2024 : शेयर मार्केट को लगे पांच झटके, जानें वित्त मंत्री ने ऐसा क्या कहा था ? - Budget 2024
Published : Jul 23, 2024, 3:53 PM IST
|Updated : Jul 23, 2024, 4:00 PM IST
Union Budget 2024- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 को पेश किया. बजट 2024 ने शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. वित्त मंत्री ने इक्विटी और इंडेक्स ट्रेड पर एसटीटी रेट को दोगुना करने की घोषणा की है. साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की है. पढ़ें पूरी खबर...
बाजार 2024 (ETV Bharat)
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में शेयर बाजार को दिए 5 झटके
- डेरिवेटिव ट्रेड पर एसटीटी रेट-बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इक्विटी और इंडेक्स ट्रेड के लिए एसटीटी दर को 0.01 फीसदी से बढ़ाकर 0.02 फीसदी कर दिया. सबसे पहले, प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर को क्रमश- 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
डेरिवेटिव ट्रेड क्या है?
डेरिवेटिव एक औपचारिक वित्तीय अनुबंध है जो निवेशक को भविष्य की तिथि के लिए परिसंपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति देता है. डेरिवेटिव अनुबंध की समाप्ति तिथि निश्चित और पूर्व निर्धारित होती है. शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेडिंग परिसंपत्ति खरीदने से बेहतर है क्योंकि लाभ काफी हद तक बढ़ सकता है. - एसटीसीजी टैक्स में बढ़ोतरी-वित्त मंत्री ने अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ अब से 20 फीसदी की कर दर को आकर्षित करेगा. जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर को आकर्षित करना जारी रहेगा.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में बदलाव-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LTCG टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 फीसदी की कर दर लागू होगी.
- सूचीबद्ध गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का वर्गीकरण- निर्मला सीतारमण ने गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की समयावधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया, जबकि उन्होंने इक्विटी सहित सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को विचार से बाहर रखा.
- शेयरों की रि-परचेज पर कर नियम में बदलाव-निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में प्राप्तकर्ता के हाथों शेयरों की पुनर्खरीद पर प्राप्त आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा. वर्तमान टैक्स व्यवस्था में, शेयरधारकों को शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय पर किसी भी आयकर से छूट दी गई है.
Last Updated : Jul 23, 2024, 4:00 PM IST