नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा की. सरकार ने संपत्ति की बिक्री के लिए इंडेक्सेशन प्रॉफिट को समाप्त करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो संपत्ति मालिकों को महंगाई के लिए अपने लाभ को समायोजित करने की अनुमति देता है. जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है, वहीं एलटीसीजी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाया जाना प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अब से कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर जारी रहेगी. सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा. निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए कुछ परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है."
कैपिटल प्रॉफिट टैक्स क्यों लगाया जाता है?
कैपिटल प्रॉफिट टैक्स निवेश को हतोत्साहित करेगा या नहीं, इस पर भारत ने एक लंबा सफर तय किया है. पिछले तीन दशकों में भारत में सूचीबद्ध इक्विटी के CGT में कई बदलाव हुए हैं. हालांकि एकमात्र स्थिर बात यह है कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) के पात्र होने के लिए एक वर्ष की होल्डिंग अवधि आवश्यक है.
कैपिटल प्रॉफिट पर टैक्स सबसे पहले महंगाई के माहौल में संपत्ति खरीदने और बेचने की सट्टा गतिविधि को रोकने के लिए पेश किया गया था. टैक्स की सबसे पहली घटना 1 अप्रैल 1946 और 31 मार्च 1948 के दौरान अर्जित कैपिटल प्रॉफिट पर हुई थी. सरकार ने एक प्रगतिशील कर संरचना का पालन किया, जिसमें 15,000 रु. तक के लाभ को छूट दी गई. 1949 में कर को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि तब माना जाता था कि इससे स्टॉक और शेयर लेनदेन में बाधा उत्पन्न होती है.
कैसे शुरू हुआ?
1956-57 के केंद्रीय बजट ने भारत में कैपिटल प्रॉफिट टैक्स की वसूली को स्थायी बना दिया. तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ बदलावों के साथ सीजीटी को पेश किया. उनका मानना था कि कैपिटल प्रॉफिट आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण है. 1956 में अपने बजट भाषण में कृष्णमाचारी ने कहा कि इस तरह के लाभ पर टैक्स न लगाने की प्रथा एक कमी है, कोई कह सकता है, लेकिन इसे समय रहते सुधारना होगा. उनके अनुसार हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जल्द कार्रवाई करना आवश्यक है.
1992- मुद्रास्फीति को स्वीकार करना
1991 में तीनों परिसंपत्ति वर्गों- इक्विटी, अचल संपत्ति और सोने पर कैपिटल प्रॉफिट (अधिग्रहण की लागत घटाने के बाद बिक्री मूल्य) पर लागू स्लैब दरों के हिसाब से कर लगाया गया था.
तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1992 से, LTCG के लिए, अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों के सुधार की लागत को एक लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा. इसे सरकार हर साल अधिसूचित करती है. 1992 के केंद्रीय बजट में LTCG के लिए एक विशेष प्रावधान भी पेश किया गया था, जो अप्रैल 1993 से लागू 20 फीसदी टैक्स (इंडेक्सेशन के साथ) लगाता है. LTCG के लिए पात्र होने के लिए होल्डिंग की अवधि स्टॉक के लिए 1 वर्ष और अचल संपत्ति और सोने के लिए 3 वर्ष थी.
साल 1999 में LTCG टैक्स हुआ सीमित
1999 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने स्टॉक के लिए LTCG पर टैक्स को 10 फीसदी पर सीमित कर दिया. इस प्रकार, करदाता को इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी या इंडेक्सेशन लाभ के बिना 10 फीसदी पर संपत्ति पर LTCG कर लगाने का विकल्प दिया गया था.