नई दिल्ली: राशन कार्ड गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. राशन का सामान पाने से लेकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता प्राप्त करने तक, यह कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए जो भी पात्र है, वह राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करता है. हालांकि नवविवाहितों को अपने कार्ड में नए नाम जोड़ने की आवश्यकता होती है.
राशन कार्ड में नवविवाहितों और जन्मे बच्चों के नाम भी जोड़े जाने चाहिए. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि यह कैसे किया जाता है. अगर आपको भी नहीं पता है तो ये स्टोरी आपके लिए है.
राशन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए आपको कुछ सहायक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी. सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. नाबालिग बच्चों के नाम जोड़ने के लिए आपको उनके जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. अगर वे विवाह के माध्यम से आपके परिवार में आते हैं, तो आपको इसकी पुष्टि के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.
ऐसे करें आवेदन
राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए वर्तमान में कोई ऑनलाइन विकल्प नहीं है. इसलिए, काम ऑफलाइन पूरा करना होगा. इसके लिए आपको FSC करेक्शन फॉर्म लेना होगा. यह मीसेवा सेंटर्स पर उपलब्ध है. अन्यथा आप इसे ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे भरें आवेदन फॉर्म
- पहले कॉलम में अपना राशन कार्ड नंबर डालें.
- फिर मेंबर ऑडिशन बॉक्स में राइट मार्क पर क्लिक करें.
- फिर उस व्यक्ति का पता लिखें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं.
- व्यक्ति का नाम और आधार नंबर जैसी जानकारी डालें.
- फॉर्म पूरा करने के बाद, इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें.
- फिर इसे अपने सेवा केंद्र पर जमा करें.
- आवेदन पत्र देने के बाद उनसे रसीद लें.
आपका काम पूरा होने में कुछ दिन लगेंगे. इसलिए रसीद आवेदन के आधार पर होगी.