नई दिल्ली:भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोष की अवैध हेराफेरी के मामले में नेटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सहित पांच पक्षों को 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. पूंजी बाजार नियामक ने इन पक्षों को चेतावनी दी है कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे.
यह नोटिस नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गेमसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया है.