मुंबई:भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर बाजार मानदंडों का उल्लंघन करने और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 9 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार नियामक का यह आदेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) के अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की ऑनसाइट जांच के बाद आया है.
यह जांच यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या स्टॉक ब्रोकर नियमों, एनएसईआईएल कैपिटल मार्केट (सीएम) विनियमों और एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफओ) ट्रेडिंग मानदंडों के प्रावधानों के संबंध में आरएसएल के अपेक्षित तरीके से इनका रखरखाव किया जा रहा है.