हैदराबाद: वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने में तीन दिन शेष हैं, ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक अपने अवकाश यात्रा भत्ते (एलटीए) का दावा नहीं किया है. उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए तुरंत अपने यात्रा डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए. बता दें, यह एलटीए नियोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली छूटों में से एक है.
एलटीए (अवकाश यात्रा भत्ता) छूट आयकर अधिनियम द्वारा दिया गया एक टैक्स बेनिफिट है, जो व्यक्तियों को घरेलू यात्रा के दौरान किए गए खर्चों पर छूट का दावा करने की अनुमति देता है. हालांकि, इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों को अपने नियोक्ता को यात्रा का प्रमाण देना होगा. इस प्रमाण में आम तौर पर यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं.
एलटीए क्या है?
एलटीए या अवकाश यात्रा भत्ता एक कर लाभ है जो नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को उनकी छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय से संबंधित करों पर बचत करने में मदद करने के लिए दिया जाता है. कर छूट का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता को एलटीए प्रमाण जमा करने की समय सीमा आमतौर पर 31 मार्च है. इस समय सीमा को चूकने का मतलब यह हो सकता है कि आप कर लाभ से वंचित हो सकते हैं और आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय एलटीए का दावा करना होगा, जो अधिक बोझिल हो सकता है.
हालांकि यह सच है कि आपके आईटीआर में एलटीए छूट का दावा करना परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नियोक्ता को आवश्यक प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है. यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए छूट का दावा नहीं कर पाएंगे.
साफ शब्दों में समझें तो, एलटीए एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा के लिए दिया जाने वाला भत्ता है. इस भत्ते का उपयोग परिवार के साथ या अकेले छुट्टी पर जाते समय किया जा सकता है. हालांकि, भरपाई प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को अपने नियोक्ता को वास्तविक बिल देनी की जरुरत होती है. एलटीए के रूप में मिलने वाली राशि नियोक्ता और संगठन में कर्मचारी की स्थिति के अनुसार अलग होती है. हालांकि, इसकी एक पूर्व-निर्धारित सीमा है. इसलिए, शेष राशि पर आयकर की स्लैब दरों के तहत कर लगाया जाता है.
बता दें, कर्मचारी चार साल के ब्लॉक में दो बार एलटीए पर टैक्स छूट मांग सकते हैं. वर्तमान ब्लॉक 2022- 2025 तक है.
एलटीए क्लेम के नियम
- एलटीए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को कवर नहीं करता है. हालांकि, कर्मचारी भारत में कहीं भी यात्रा करने पर कर छूट का दावा कर सकता है.
- यदि कोई कर्मचारी किसी स्थान की यात्रा किए बिना नकद में एलटीए छूट प्राप्त करता है तो वह लागू नहीं होता है. इस स्थिति में, पूरी एलटीए राशि कर योग्य हो जाती है.
- यहां तक कि कर्मचारी का परिवार भी कर्मचारी के साथ यात्रा कर सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकता है. यहां, परिवार का मतलब कर्मचारी के पति या पत्नी, दो बच्चों तक और पूरी तरह से आश्रित भाई-बहन या माता-पिता से है.
- टैक्स छूट के लिए केवल यात्रा की लागत को ही ध्यान में रखा जाता है. ऐसी कोई अन्य लागत नहीं है जो इस छूट के लिए योग्य हो.
- एक कर्मचारी को एलटीए छूट के लिए यात्रा स्थान के लिए सबसे स्मौल रूट से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया चुनना होगा.
- सबसे छोटे मार्ग से ए.सी. फस्ट क्लास का किराया छूट में माना जाता है.
- एक कर्मचारी एलटीए छूट का दावा कर सकता है यदि मूल स्थान और डेस्टिनेशन स्थान रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है.
- अगर गंतव्य स्थान रेल मार्ग (पूरी तरह या आंशिक रूप से) से नहीं जुड़ा है, लेकिन किसी और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा है तो भी वह इसका दावा कर सकता है.
- अगर मूल स्थान और डेस्टिनेशन रेल (पूर्ण या आंशिक रूप से) से जुड़ा नहीं है और किसी अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन (सार्वजनिक) प्रणाली से भी जुड़ा नहीं है, तो कर्मचारी छूट का दावा कर सकता है.