नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से खातों और वॉलेट सहित अपनी सभी मुख्य सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया, जिससे कंपनी का बिजनेस प्रभावित हुआ है. यह कार्रवाई तकनीकी रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है, बल्कि यह कंपनी के संचालन को काफी हद तक प्रतिबंधित करती है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के, उनकी उपलब्ध शेष राशि निकासी या यूज की अनुमति दी है. पेटीएम के संस्थापक और अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष हैं
क्या कहता है आरबीआई का निर्देश?
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद अपनी लगभग सभी प्रमुख सेवाओं - किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आदि स्वीकार करने से रोक दिया गया है. आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद बैंक द्वारा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं... जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), BBQ और UPI सर्विस प्रदान नहीं की जानी चाहिए. निर्देश दिया गया है कि मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खातों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 29 फरवरी को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में 15 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए. उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स को किसी भी लेनदेन की परमिशन नहीं दी जाएगी.
पेटिएम के ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
आरबीआई के अनुसार, बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीएमसी आदि सहित अपने पेटीएम खातों से ग्राहकों द्वारा शेष की पैसे निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष पैसे तक बिना किसी प्रतिबंध के है. लेकिन आरबीआई के बयान में लोन, म्यूचुअल फंड, बिल भुगतान, डिजिटल सोना और क्रेडिट कार्ड जैसी कई अन्य सेवाओं का उल्लेख नहीं किया है.