नई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया. इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हाल के आदेश को चुनौती दिया गया है. इस आदेश में वॉट्सऐप के 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर फर्म पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पिछले साल नवंबर में, प्रतिस्पर्धा नियामक ने वॉट्सएप को निर्देश दिया था कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए यूजर डेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए दूसरे मेटा प्रोडक्ट या कंपनियों के साथ पांच साल की अवधि के लिए साझा न करे. साथ ही मेटा पर अपने प्रमुख स्थान का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मेटा ने अब एनसीएलएटी को सूचित किया है कि सीसीआई के आदेश का पूरे उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसलिए, मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता होगी. अब यह मामला 16 जनवरी को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा. देश में वॉट्सएप के 500 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं.
पिछले साल, जब सीसीआई ने वॉट्सऐप को निर्देश दिया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए यूजर डेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए पांच साल की अवधि के लिए दूसरे मेटा प्रोडक्ट या कंपनियों के साथ साझा न करें, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह सीसीआई के फैसले से असहमत है और अपील करने की योजना बना रहा है.