मुंबई:बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर सोमवार को जमानत दे दी. इस साल मई महीने में न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की एकल पीठ ने गोयल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. न्यायमूर्ति जामदार ने सोमवार को अंतरिम जमानत को स्थायी जमानत में परिवर्तित करने का आदेश दिया.
गोयल (75) कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए उन्होंने जमानत देने का अनुरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोयल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए भी वह अपना इलाज करा सकते हैं.