नई दिल्ली:आयकर (आईटी) विभाग ने अनुरोध किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 जुलाई तक जमा कर दिए जाएं. साथ ही कहा गया है कि समय सीमा एक और महीने के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए करदाताओं को ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि डेडलाइन तक सभी टैक्सपेयर अपना रिटर्न दाखिल कर लें.
साथ ही बताया कि टैक्स पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है. डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि अगर डेडलाइन तक आईटीआर जमा नहीं किया जाता है, तो धारा 234ए के तहत ब्याज के साथ-साथ धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, अपना बाद के वर्षों के लिए पूंजीगत घाटे को आगे बढ़ाने का अवसर भी खो देंगे. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय 26एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना रिपोर्ट) की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए.