नई दिल्ली:आज, 31 जुलाई, 2024, FY2023-24 या AY2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट है. आज के बाद आईटीआर फाइल करने पर धारा 234F के तहत भारी जुर्माना लगेगा. इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 234A के तहत ब्याज शुल्क लगेगा. इसके अलावा, देर से फाइल करने वाले पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं. इससे उन्हें धारा 80C, धारा 80D और HRA जैसी संभावित कटौती का लाभ नहीं मिल पाएगा. आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल - incometax.gov.in पर जा कर अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.
आज फाइल करने से चूक जाते हैं तो क्या होगा?
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूकने पर आपकी आय के आधार पर भारी जुर्माना लगेगा. धारा 234F के अनुसार, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये तक की देरी लगाई जाएगी. 5 लाख रुपये से कम आय के लिए, 1,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.
ड्यू टैक्स पर ब्याज
धारा 234ए के अनुसार, अगर आप पर कोई कर देयता है और आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको रिटर्न दाखिल होने तक अवैतनिक कर राशि पर 1 फीसदी प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा.