पैकेज्ड फूड पर FSSAI का नया नियम, बोल्ड लेटर में देनी होगी नमक, चीनी और फैट की डिटेल - FSSAI on labelling packages - FSSAI ON LABELLING PACKAGES
FSSAI on labelling packages- फूड रेगुलेटर FSSAI ने पैकेज्ड फूड आइटम्स को लेकर बड़ी घोषणा की है. FSSAI ने कहा है कि नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट को बोल्ड अक्षरों के साथ-साथ बड़े फॉन्ट आकार में होना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...
नई दिल्ली:फूड रेगुलेटरFSSAI को पैकेज्ड फूड आइटम्स पर पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग में बदलाव को मंजूरी दे दी. इसमें प्रस्ताव दिया गया कि नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट को बोल्ड अक्षरों के साथ-साथ बड़े फॉन्ट आकार में दिखना चाहिए. FSSAI इस पर एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा और हितधारकों से टिप्पणियां मांगेगा.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी बोल्ड अक्षरों और अपेक्षाकृत बढ़े हुए फॉन्ट आकार में दिखाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
FSSAI ने बोल्ड लेबलिंग की आवश्यकता क्यों कहा है? खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय FSSAI के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज फूड ऑथॉरिटी की 44वीं बैठक में लिया गया. FSSAI ने कहा कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस (RDA) में प्रति सर्व फीसदी योगदान के बारे में जानकारी कुल चीनी, कुल सैचुरेटेड फैट और सोडियम सामग्री के लिए मोटे अक्षरों में दी जाएगी.
इनमें ई-कॉमर्स वेबसाइटों को 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द को हटाने के लिए भेजी गई सलाह शामिल है. इसने हाल ही में सभी एफबीओ से पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से '100 फीसदी फलों के रस' के किसी भी दावे को हटाने के लिए कहा है. नियामक ने एफबीओ को गेहूं का आटा/रिफाइंड गेहूं का आटा शब्द का यूज न करने का भी निर्देश दिया है.