अमरावती:आंध प्रदेश में नई शराब नीति लागू की है. चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कहा कि शराब नीति के तहत 180 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ 99 रुपये में बेची जाएगी. बता दें कि शराब नीति के तहत लॉटरी में दुकानें जीतने वालों ने सेल शुरू कर दी है.
राज्य सरकार को राजस्व की उम्मीद
आंध्र प्रदेश में उपभोक्ता नई शराब नीति के तहत सस्ती दरों पर शराब खरीद सकेंगे. 18 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस नीति के तहत किसी भी शराब ब्रांड के 180 मिलीलीटर को 99 रुपये में खरीदने की अनुमति है. इस कदम से राज्य सरकार को 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हरियाणा और अन्य राज्यों की नीतियों की तरह शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई शराब नीति की घोषणा की. राज्य भर में 3,736 निजी दुकानों को लाइसेंस देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और विदेशी शराब (एफएल) बेचने के लाइसेंस निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को चयन प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे. ये लाइसेंस 12 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2026 तक वैध रहेंगे.
सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नई शराब नीति के तहत ताड़ी निकालने वाले समूह 'गीता कुलालु' समुदाय को कुल 340 दुकानें आवंटित की गई है. दुकानों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आवेदक कई दुकानों के लिए आवेदन कर सकेंगे. प्रत्येक आवेदक को प्रत्येक दुकान के लिए 2 लाख रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा.