नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी. शनिवार को दूसरे हाफ में निर्णय की घोषणा की जा सकती है. परिषद बीमा, लग्जरी गुड्स, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) और अन्य क्षेत्रों में दर समायोजन के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किए जाने की उम्मीद है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद, इनडायरेक्ट टैक्स पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है.
आज इन पर संभावित फैसले हो सकते हैं
जीवन और स्वास्थ्य बीमा
परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेगी.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट.
वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट.
वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये क के कवरेज वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए जीएसटी से छूट.
5 लाख से अधिक कवर करने वाली पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी दर को बनाए रखना.
लग्जरी और सीन-संबंधी सामान
जीएसटी रेट को रिजनेबल बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने लग्जरी और सीन-संबंधी सामानों पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.
25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली विलासितापूर्ण कलाई घड़ियां- जीएसटी 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा.
15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले प्रीमियम फुटवियर- जीएसटी 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा.
रेडीमेड गारमेंट
1,500 रुपये तक- 5 फीसदी जीएसटी
1,500 रुपये से 10,000 रुपये- 18 फीसदी जीएसटी
10,000 रुपये से अधिक- 28 फीसदी जीएसटी
एरेटेड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट जैसे सीन-संबंधी सामान- 35 फीसदी जीएसटी स्लैब की शुरूआत, जो मौजूदा 28 फीसदी से अधिक है.
टैक्स कटौती उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती की योजना बनाई गई है.
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (20 लीटर या उससे अधिक)- जीएसटी 18 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो जाएगा.
10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलें- जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो जाएगा.
एक्सरसाइज नोटबुक- जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो जाएगा.
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने वाले उपभोक्ताओं को डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी दर में संभावित कमी का लाभ मिल सकता है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो खाद्य ऑर्डर के लिए डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी मौजूदा 18 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो सकता है.
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) जीएसटी के दायरे में एटीएफ को जीएसटी के तहत शामिल करने की एविएशन इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकता है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इससे सभी राज्यों में एक समान टैक्सेशन लागू हो जाएगा.
एयरलाइंस को एटीएफ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति मिल जाएगी.
फिलहाल, एटीएफ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य स्तरीय वैट के अधीन है.
जीएसटी के तहत प्रस्तावित समावेशन का उद्देश्य एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत को कम करना और कर संरचना को सरल बनाना है.
जीएसटी के तहत फ्लोर स्पेस इंडेक्स जीएसटी काउंसिल रियल एस्टेट फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और अतिरिक्त एफएसआई शुल्क को जीएसटी के दायरे में ला सकती है. यह 18 फीसदी जीएसटी लगा सकती है.
इसके अलावा परिषद 148 वस्तुओं पर दर समायोजन की जांच करेगी, जिनमें प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और छोटे पेट्रोल और डीजल वाहन शामिल हैं, जिन पर जीएसटी दर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो सकती है.