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'सड़कों-अदालतों में जारी रहेगी लड़ाई', संजय रॉय के पिता का बयान - RG KAR CASE

सियालदह कोर्ट ने आरजी कर हत्या और बलात्कार मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

RG Kar
आरजी कर केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 3:21 PM IST

कोलकाता: आरजी कर हत्या और बलात्कार मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने से पहले पीड़िता के पिता ने सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सड़कों और अदालतों में जारी रहेगी.

मृतक डॉक्टर के पिता ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "जज ने शनिवार को कहा कि (आरोपी को) सबसे कठोर सजा दी जाएगी. हमें जज पर पूरा भरोसा है. हमारी लड़ाई अदालतों और सड़कों पर जारी रहेगी." इस बीच पिता ने मांग की कि आरोपी संजय रॉय को सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में उनके साथ अन्य लोग भी शामिल थे."

पीड़ित के पिता ने संवाददाताओं से कहा कि उसने (आरोपी संजय रॉय) शनिवार को बोलने की कोशिश की.अदालत ने उसे सोमवार को बोलने के लिए कहा. हमें नहीं पता कि वह क्या कहेगा? वह एक अपराधी है, उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं...उसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए,"

'जांच को 'दबाने' नहीं देंगे'
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मृतक डॉक्टर की मां ने कहा कि वे जांच को 'दबाने' नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "हम जांच को दबाने नहीं देंगे, हम न्याय छीन लेंगे. मेरी बेटी को राज्य के लोगों, दुनिया के लोगों, देश के लोगों और उन सभी लोगों के लिए न्याय मिलेगा जो विरोध कर रहे हैं. हमने अपना सवाल हाई कोर्ट में रखा है और हमें कोर्ट से वह जवाब मिलेगा. हमें जज पर भरोसा है." कोर्ट ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सजा सुना दी है. मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की.

'मैं निर्दोष हूं.'
धारा के दंड को समझाते हुए अदालत ने आरोपी संजय रॉय से कहा, "मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको किन आरोपों में दोषी ठहराया गया है और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं." अपने आरोपों के बारे में पूछे जाने पर आरोपी संजय रॉय ने दावा किया कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे फंसाया जा रहा है. मैं निर्दोष हूं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया था.उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए..."

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि भले ही मामला दुर्लभ हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए. अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है... सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए..."

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में जांच में सहयोग किया है और वे हमेशा चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले. उनका यह बयान सियालदह कोर्ट में आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई शुरू होने से कुछ क्षण पहले आया.

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