नई दिल्ली/देहरादून:सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है. बाबा रामदेव को ये झटका उत्तराखंड सरकार ने दिया है. उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है.
गौर हो कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का फटकार लगाई थी. जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है.
बैन किए गए ये प्रोडक्ट्स: उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने 'स्वसारि गोल्ड', 'स्वसारि वटी, 'ब्रोंकोम', 'स्वसारि प्रवाही', 'स्वसारि अवलेह', 'मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिपिडोम', 'बीपी ग्रिट', 'मधुग्रिट', 'मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिवमृत एडवांस', 'लिवोग्रिट', 'आईग्रिट गोल्ड' और 'पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप' शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स पर बैन 1945 के नियम 159 (1) के तहत लगाया गया है.
बता दें उत्तराखंड राज्य सरकार संयुक्त निदेशक/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए), आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, के डॉक्टर मिथिलेश कुमार के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया है. हलफनामा वकील वंशजा शुक्ला के माध्यम से दायर किया गया है.