मुंबई:बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की एक 19 साल की लड़की को 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. जज नितिन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाश पीठ ने यह अनुमति लड़की की भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की और उनके माता-पिता से कोर्ट रूम में बातचीत की. जिसके बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी गई.
बता दें कि, इस मामले में गर्भवती लड़की की तरफ से 27 मई को एक याचिका दायर की गई थी. लड़की ने कोर्ट को दी याचिका में कहा था कि, जब उसे पता लगा की वह गर्भवती है तो उसे मानसिक तौर पर झटका लगा. इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. चूंकि लड़की की उम्र अभी 19 साल है, और आगे के उसकी शिक्षा, करियर को देखते हुए कोर्ट की तरफ से इस मामले में पुणे के ससून अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी गई थी.