बेंगलुरु: बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा अपडेट आया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.
तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज शिकायत को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. साथ ही, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज शिकायत विचारणीय है. कोर्ट ने कहा कि, इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तत्वों की मौजूदगी है.
जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की सिंगल बेंच ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मराठाहल्ली पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट ने पिछले शनिवार को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है. इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को रद्द कर दिया जाए.