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अतुल सुभाष केस अपडेट: पत्नी के खिलाफ मामला रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार - TECHIE ATUL SUBHASH CASE

अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पत्नी के खिलाफ मामला रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.

Techie Atul Subhash Case
निकिता सिंघानिया मां और भाई के साथ (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 6, 2025, 5:16 PM IST

बेंगलुरु: बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा अपडेट आया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.

तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज शिकायत को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. साथ ही, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज शिकायत विचारणीय है. कोर्ट ने कहा कि, इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तत्वों की मौजूदगी है.

जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की सिंगल बेंच ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मराठाहल्ली पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.

कर्नाटक हाई कोर्ट (फाइल) (ETV Bharat)

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट ने पिछले शनिवार को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है. इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को रद्द कर दिया जाए.

इस पर बेंच ने सरकारी वकील से सवाल किया, "यदि आप एफआईआर पढ़ें, तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सभी तत्व स्पष्ट हैं. मुझे लगता है कि सभी विवरण दिए गए हैं. एफआईआर में और क्या दिया गया है?" साथ ही, क्या इस संबंध में कोई जांच चल रही है? क्या दस्तावेज एकत्र किए गए हैं? क्या कोई डेथ नोट, कोई आत्महत्या वीडियो एकत्र किया गया है?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांच प्रगति पर है. तब बेंच ने निर्देश दिया कि, जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं. इसके साथ ही आपत्तियां दर्ज की जाएं और सुनवाई स्थगित कर दी जाए.

पिछले महीने, बेंगलुरु में 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक लंबा सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी निखिता सिंघानिया और उनका परिवार झूठे मामले दर्ज करा रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं. बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने शनिवार को निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी थी.

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