नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे द्वितीय राष्ट्रीय न्यायाधीश वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर जिला न्यायिक अधिकारियों की शिकायतों के संबंध में दो न्यायाधीशों के पैनल के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएं. यह मामला जस्टिस बी आर गवई, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष आया.
न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि हालांकि कुछ हाई कोर्ट ने पैनल गठित किए हैं, लेकिन वे शिकायतों से निपटने के लिए नियमित रूप से बैठक नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि इस वजह से कई न्यायिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. परमेश्वर ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों ने अभी तक जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति (सीएससीडीजे) का गठन नहीं किया है, जैसा कि न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सीएससीडीजे के नोडल अधिकारियों, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया. बेंच ने कहा, "इसलिए हम सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे 4 जनवरी, 2024 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू करें. यदि किसी भी हाई कोर्ट द्वारा अभी तक सीएससीडीजे की नियुक्ति नहीं की गई है, तो उन्हें आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाएगा."