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पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में शशि थरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे - defamation case

By Sumit Saxena

Published : Sep 9, 2024, 8:53 PM IST

Updated : Sep 9, 2024, 10:03 PM IST

Defamation case, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की.

Congress MP Shashi Tharoor Supreme Court
कांग्रेस सांसद शशि थरूर सुप्रीम कोर्ट (file photo- ANI)

नई दिल्ली :कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर की गई उनकी कथित 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे. इस पर सीजेआई ने शाम 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक अदालत में सुनवाई की. वहीं थरूर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ से मंगलवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया, अन्यथा कांग्रेस नेता को उसी दिन निजी मानहानि शिकायत के संबंध में दिल्ली की अदालत में पेश होना पड़ेगा.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बस ईमेल भेजिए. मैं अभी इसकी पड़ताल करूंगा. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था प्रथम दृष्टया, प्रधानमंत्री के खिलाफ 'शिवलिंग पर बिच्छू' जैसे आरोप घृणित एवं निंदनीय हैं. थरूर के खिलाफ शिकायत दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने दर्ज कराई थी. थथरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के साथ-साथ 2 नवंबर, 2018 की शिकायत में आरोपी के रूप में तलब किया गया था.

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Last Updated : Sep 9, 2024, 10:03 PM IST

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