नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरोगेसी कानून के उस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जो उन विवाहित जोड़ों को सरोगेसी के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकता है, जिनका पहला बच्चा स्वस्थ है.
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(सी)(ii) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.
सरोगेसी कानून द्वितीयक बांझपन (गर्भ धारण करने में असमर्थता या पहले बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा पैदा करने में असमर्थता) का सामना कर रहे जोड़ों को सरोगेसी का लाभ लेने से बाहर करता है.