नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दो शहरों के नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अलग-अलग लोगों के बीच मतभेद होंगे और कुछ लोग शहरों के नाम में बदलाव से सहमत होंगे जबकि कुछ असहमत होंगे. कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, 'यह एक तर्कसंगत आदेश है.'