नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस मुकदमे को तत्काल सूचीबद्ध करने पर आदेश पारित करने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर कानून के तहत राज्य से पूर्व अनुमति लिए बगैर चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच जारी रखने का आरोप लगाया गया है. मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि मामले में नौ बार सुनवाई स्थगित की गयी है.
सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई के नेतृत्व वाली एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. सिब्बल ने कहा, 'मामले को सूचीबद्ध किया जा रहा है लेकिन हम संविधान पीठ के पास आए हैं. क्या इस पर बुधवार या बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है.' सीजेआई ने इस पर कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए कहा, 'मैं इस मामले का प्रभारी नहीं हूं. आप उस पीठ के पास जाइए, वे निर्णय लेंगे. हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं.'