नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों द्वारा किए गए नफरत भरे भाषणों को संबोधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा.
पीठ ने कहा, 'क्या आपने अधिकारियों से संपर्क किया है. परमादेश के रिट के लिए आपको पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा.' याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया.