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SC कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी - TELANGANA HC JUDGES

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए चार जज और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश की.

Telangana HC, AP HC
तेलंगाना और आंध्र हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By Sumit Saxena

Published : Jan 16, 2025, 1:42 PM IST

Updated : Jan 16, 2025, 5:47 PM IST

नई दिल्ली:मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हाल ही में प्रकाशित एक बयान में कॉलेजियम ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जनवरी, 2025 को अपनी बैठक में तेलंगाना राज्य के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

जिनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उनमें जज रेणुका यारा, जज नरसिंह राव नंदीकोंडा, जज तिरुमाला देवी ईडा उर्फ थिरुपथम्मा के. और जज मधुसूदन राव बोब्बिली रामैया शामिल हैं. एक अन्य निर्णय में कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों- अवधनाम हरि हरनाधा सरमा और डॉ. यादवल्ली लक्ष्मण राव- को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दी.

बता दें कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नये जज न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने पद की शपथ ली. देशके मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई. उनके शपथ ग्रहण से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा की थी.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट को मिला नया जज, CJI ने जस्टिस के. विनोद चंद्रन को दिलाई पद की शपथ - SC GETS NEW JUDGE
Last Updated : Jan 16, 2025, 5:47 PM IST

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