बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO आरोप मामले में गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है. जस्टिस कृष्ण दीक्षित की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की बेंच ने आज बीएस येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को 17 जून को पोक्सो मामले में सीआईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही, उच्च न्यायालय ने पुलिस को पोक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का भी निर्देश दिया है और उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है.
इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि पोक्सो मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के साथ, यह अच्छा होगा यदि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द ही बेंगलुरु वापस आएं और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश हों, जो इस मामले की जांच कर रहा है.