झामुमो और बीजेपी प्रवक्ता का बयान (वीडियो- ईटीवी भारत) रांची: नोमिनेशन के दौरान दाखिल शपथपत्र पर गौर करें तो झारखंड के पहले चरण के चुनाव में उतरे कई योद्धाओं पर गंभीर आरोप लगे हुए हुए हैं जिसकी सुनवाई विभिन्न अदालतों में चल रही है. खास बात यह है कि सर्वाधिक लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आपराधिक छवि की सूची में राष्ट्रीय दल बीजेपी, कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय के रूप में किस्मत आजमा रहे प्रभावी व्यक्ति भी शामिल हैं.
चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर दौराएं तो सिंहभूम में 14 में 04, खूंटी में 07 में 02, लोहरदगा में 15 में 06 और पलामू में कुल 09 प्रत्याशी में सिर्फ 01 पर आपराधिक मुकदमें हैं. झारखंड से इतर यदि देशभर में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव पर नजर दौराएं तो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 1710 में से 360 उम्मीदवारों ने अपने उपर दाखिल आपराधिक मामले की घोषणा की है. जिसमें हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध के मामले शामिल हैं.
प्रत्याशियों के आंकड़े (ADR) पहले चरण के वे प्रत्याशी जिनपर दर्ज है कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा अर्जुन मुंडा-बीजेपी-खूंटी: - कांड संख्या-107/2023, धुर्वा थाना रांची. धारा-147,148,188,109,353,332,427,323of IPC
समीर उरांव-बीजेपी-लोहरदगा
- कांड संख्या-107/2023,धुर्वा थाना रांची. धारा-147,148,188,109,353,332,427,323of IPC
गीता कोड़ा-बीजेपी सिंहभूम
- कांड संख्या-02/2012,लालपुर थाना रांची, धारा-276CC of IT Act 1961
सुखदेव भगत-कांग्रेस-लोहरदगा
- कांड संख्या-116/2018,लोहरदगा थाना, धारा- 147, 149, 341, 342, 332, 353, 186, 189, 504 ऑफ आईपीसी
चमरा लिंडा-निर्दलीय-लोहरदगा
- कांड संख्या 115/ 2023 जगन्नाथपुर थाना रांची, धारा- 341, 323, 353, 427, 504
कामेश्वर बैठा-बसपा-पलामू
- कांड संख्या- 137/2014, 375/2009 गढ़वा थाना, धारा-2,3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट एंड फॉर्मेशन 1985 188 आईपीसी, 144 सीआरपीसी
परदेसी लाल मुंडा-बसपा-सिंहभूम
- कांड संख्या-46/2013, चक्रधरपुर थाना, धारा -399, 402 of IPC, 25(1A),25 (2B), 261 Arms Act
माधव चंद्र-निर्दलीय-सिंहभूम
- कांड संख्या-मंझरी थाना 50/2022,धारा- 147, 149, 353 IPC. सदर थाना कांड संख्या-111/2019,धारा- 153( A), 295 (A),505 (2 ) आईपीसी
दामोदर सिंह हांसदा-निर्दलीय-सिंहभूम
- कांड संख्या-81/2019 चक्रधरपुर आफ पोस्ट धारा 174(A ) रेलवे एक्ट
बबिता कच्छप-निर्दलीय-खूंटी
- कांड संख्या-143/2017, खूंटी थाना, धारा -147, 148, 149, 341, 323, 327, 353, 504, 506, 120(B)
- कांड संख्या-04/2020 एससी एसटी थाना, धारा -120(B), 121(A),124 (A),153 (A)
बिहारी भगत- पीपुल्स पार्टी का इंडिया (डेमोक्रेटिक), लोहरदगा
- कांड संख्या-08/2022, जोबांग थाना, धारा-420,406 of IPC
रामचंद्र भगत- लोकहित अधिकार पार्टी- लोहरदगा
- कांड संख्या- 148/20 23 लोहरदगा थाना, धारा- 379, 188 OF IPC
सनीया उरांव- निर्दलीय -लोहरदगा
- कांड संख्या 167/ 2021 गुमला थाना, धारा- 290, 328, 47 Excise Act
उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि पर आमने सामने राजनीतिक दल
चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि स्वघोषित करने की बाध्यता है.शपथपत्र के अलावे सर्वाधिक प्रसारित तीन समाचार पत्र में दो बार कंडिडेट्स के द्वारा इसको सार्वजनिक किये जाने का प्रावधान हैं. इन सबके बीच आपराधिक छवि के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाने पर सियासत जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर सबसे अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया है.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि धनबाद में जिस तरह से 50-50 केस जिनके उपर हैं उसे बीजेपी प्रत्याशी बनाया है. इंडिया गठबंधन की ओर से जो भी कंडिडेट्स हैं वो स्वच्छ छवि के हैं और उनके उपर एक आध आंदोलन के दौरान दाखिल केस होगा.
इधर, भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि बीजेपी सुचिता का हमेशा ध्यान में रखती है. भाजपा नेता प्रदीप सिंहा ने कहा कि पार्टी द्वारा जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं उन पर कोई आंदोलन के दरमियान मुकदमा दाखिल हो सकते हैं, मगर इसमें भी जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है और वह दोषी नहीं ठहराए जाते हैं तब तक उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता है.
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