हैदराबाद:लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (EV) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में तेलंगाना सरकार ने राज्य में रजिस्टर ईवी वाहनों के लिए रोड टैक्स और और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है. यह छूट वाहन खरीदने के शुरुआती दो साल तक मिलेगी. यह स्कीम 31 दिसंबर 2026 तक लागू होगी. इस संबंध में परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि सरकारी आदेश 41 के तहत नई ईवी नीति सोमवार (18 नवंबर) से लागू होगी.
क्या है स्कीम का उद्देश्य?
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाना है. आदेश के अनुसार, सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया, कमर्शियल पैसेंडर वाहन जैसे टैक्सी, निजी कार, इलेक्ट्रिक थ्री-सीटर ऑटो-रिक्शा, इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स कैरियर जिसमें थ्री-व्हीलर गुड्स वाहन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है.