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क्या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन में बदलाव होगा? क्या बोले CBDT के अध्यक्ष - CBDT Chairman on IT Retun Filing - CBDT CHAIRMAN ON IT RETUN FILING

CBDT Chairman on IT Retun Filing: सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा कि, हर घंटे लगभग 2 लाख टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए इस समय फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल से खास बातचीत की.

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इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर CBDT के अध्यक्ष से खास बातचीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 26, 2024, 10:20 PM IST

नई दिल्ली:हाल के केंद्रीय बजट में, सरकार ने कई नए कर उपायों का अनावरण किया. इन बदलावों को समझने में मदद के लिए ईटीवी भारत ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य करदाताओं को उनकी जिम्मेदारियों को समझने और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है.

CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल से खास बातचीत (ETV Bharat)

सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान करदाताओं को निशाना बनाने वाले साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने लोगों को फर्जी टैक्स रिफंड या मुफ्त उपहारों का वादा करने वाले घोटालों से सावधान रहने की चेतावनी दी. उन्होंने बताया कि इनमें से कई धोखाधड़ी वाली योजनाएं हानिकारक लिंक वाले कॉल और एसएमएस संदेशों के माध्यम से आती हैं. इस तरह के धोखाधड़ी वाले केस में ओटीपी की मांग की जाती है या लोगों को कथित तौर पर रिफंड प्राप्त करने के लिए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है.

क्या आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी?
दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण, आयकर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर रवि अग्रवाल ने बताया कि, अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि, पिछले साल 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये थे. इस साल, 5 करोड़ से अधिक रिटर्न पहले ही जमा किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान तिथि और समय से 8 प्रतिशत अंक अधिक है, जो बेहतर अनुपालन और अधिक कुशल प्रणाली का संकेत देता है.

CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि, फाइलिंग में अनुमानित वृद्धि के कारण अगले पांच दिन महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बातचीत में आगे कहा कि, सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखने और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए विभाग अपने प्रौद्योगिकी भागीदार इंफोसिस के साथ मिलकर काम कर रहा है. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को 28 लाख रिटर्न दाखिल किए गए और आज शाम 5 बजे तक 15 लाख रिटर्न जमा किए गए. उन्होंने कहा कि, हर घंटे औसतन 2 लाख रिटर्न दाखिल होने के साथ, सिस्टम वॉल्यूम को अच्छी तरह से संभाल रहा है. यही वजह है कि इस समय फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

अधिक कर संग्रह
पिछले साल सीबीडीटी ने 19.58 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन किया था. इस साल का लक्ष्य 22 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. रवि अग्रवाल ने कहा कि, 'वर्तमान में हम पिछले साल की समान अवधि से लगभग 22 फीसदी आगे हैं, और हम अपने बजट लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं.' सीबीडीटी अध्यक्ष के मुताबिक, सरकार अब 2.25 करोड़ टीडीएस लेनदेन और 400 करोड़ थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सहित कई स्रोतों से डेटा तक पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि, यह व्यापक डेटा कर चोरी की संभावना को कम करता है.

उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा, 'हम वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के माध्यम से करदाताओं को यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने रिटर्न की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद मिलती है और इसके अतिरिक्त, अद्यतन कर रिटर्न के लिए योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि, अब तक, 72 लाख अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो दर्शाता है कि करदाता अपनी कर जिम्मेदारियों का पालन करने के इच्छुक हैं.

'विवाद से विश्वास योजना' पर क्या बोले रवि अग्रवाल?
सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग करदाताओं को अनसुलझे प्रत्यक्ष कर अपीलों को निपटाने और विवादों को समाप्त करने का एक और मौका देना चाहता है. यह योजना 31 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होने वाली है. एलटीसीजी मुद्दे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि यह योजना करदाताओं के लिए फायदेमंद होगी. समान परिसंपत्ति वर्ग में पुनर्निवेश के लिए छूट खंड अपरिवर्तित रहता है. इसका मतलब यह है कि यदि कोई संपत्ति बेचने से प्राप्त आय का उपयोग दूसरी संपत्ति खरीदने के लिए करता है, तो उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होते रहेंगे.

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नए प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर कोड का उद्देश्य कर नियमों को सरल बनाना है, जिससे कर प्रणाली को समझना आसान हो जाएगा. यह मौजूदा कर मानदंडों को खत्म करने के बारे में नहीं है बल्कि स्पष्टता और पहुंच में सुधार के बारे में है.

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