दिल्ली

delhi

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 13, 2024, 11:05 AM IST

Updated : Jun 13, 2024, 4:49 PM IST

ETV Bharat / bharat

NEET में ग्रेस अंक पाने वालों की 23 को दोबारा होगी परीक्षा - neet ug 2024 result hearing sc

NEET UG 2024 Result Hearing Supreme Court: नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी हुई. इस दौरान ग्रेस मार्क्स मामले में एनटीए ने कोर्ट को बताया कि 1,563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के रिजल्ट रद्द कर दिये गये हैं.

NEET UG 2024 Result Hearing Supreme Court
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विवादों से घिरे मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG, 2024 के बारे में तीन याचिकाओं पर सुनवाई की.जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने काउंसलिंग के शेड्यूल में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील से पूछा कि हमें काउंसलिंग में देरी क्यों करनी चाहिए और हमें प्रवेश में देरी क्यों करनी चाहिए?

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कनु अग्रवाल ने बताया कि 10, 11 और 12 जून को कोर्ट की बैठकें हुईं. समिति ने 12 जून को फैसला लिया. उन्होंने कहा कि समिति ने 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया है. इन उम्मीदवारों को जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा देनी होगी.

अग्रवाल ने कहा कि जो उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके वास्तविक अंकों को बिना किसी अतिरिक्त अंक के ध्यान में रखा जाएगा. पीठ ने कहा कि आप उन लोगों को परीक्षा में बैठने का अवसर दे रहे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं. 4 जून, 2024 को जारी किए गए सभी प्रभावित उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए गए हैं.

केंद्र के वकील ने समिति के निष्कर्ष के संचालनात्मक हिस्से की जानकारी दी. पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें दर्ज कीं कि आज फिर से परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी और यह संभवतः 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किया जाएगा.

वकील ने अदालत को सूचित किया कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले परिणाम घोषित किया जाएगा, ताकि काउंसिलिंग प्रभावित न हो. एडटेक फर्म ‘फिजिक्स वाला’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जे साई दीपक ने पीठ को सूचित किया कि उनके मुवक्किल परीक्षा के लिए अपनाए गए अनुचित तरीकों और उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने से चिंतित हैं.

दीपक ने कहा कि उम्मीदवारों का एक निश्चित समूह परीक्षा में दोबारा भाग लेगा, जहां मानक पहली परीक्षा से अलग हो सकते हैं. न्यायमूर्ति नाथ ने दीपक से पूछा कि उन 1563 उम्मीदवारों के साथ क्या किया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें आवंटित वास्तविक समय नहीं मिला. जिन्होंने जवाब दिया कि परीक्षा का संचालन के साथ एक बड़ा मुद्दा है.

हालांकि, पीठ ने दीपक से 1563 उम्मीदवारों के बारे में सुझाव देने और परीक्षा से संबंधित बड़े मुद्दे पर ध्यान न देने को कहा, जो 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष आने वाला है. न्यायमूर्ति नाथ ने दीपक से पूछा कि अब वे फिर से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं. आप खुश नहीं हैं, तो क्या?”

एनटीए के वकील नरेश कौशिक ने कहा कि पांडे की याचिका में पेपर लीक के बारे में कोई प्रार्थना नहीं है और उनकी वास्तविक प्रार्थना एक बड़े मुद्दे को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन के बारे में है. पीठ ने कहा कि उनके अनुसार बड़ा मुद्दा पेपर लीक और अनुचित साधनों को अपनाना है. अग्रवाल ने कहा कि यह याचिका मुख्य रूप से ग्रेस मार्क्स के बारे में है और कुछ नहीं.

दीपक ने कहा कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है. दीपक ने अदालत से उन लोगों के लिए यह विकल्प खोलने की संभावना तलाशने का आग्रह किया जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है. हालांकि, पीठ ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया. विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने 5 मई को आयोजित NEET UG 2024 के पेपर लीक और कदाचार के कारण दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया.

पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि सिफारिशों के अनुसार यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे. उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के वास्तविक स्कोर बताए जाएंगे और उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. पीठ ने कहा कि जो लोग दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उनका परिणाम बिना किसी ग्रेस मार्क्स के परीक्षा के वास्तविक अंक होंगे.

याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ ने कहा कि एनटीए ने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि आज, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे.

उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या एनटीए में कोई और विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. इसलिए, एनटीए के साथ विश्वास का मुद्दा है. पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी...

बता दें यह परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG), 2024 के आयोजन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

एडटेक फर्म 'फिजिक्स वाला' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को कथित रूप से ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में अलख पांडे ने शीर्ष अदालत से NEET (UG) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करने के लिए अपनी देखरेख में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आग्रह किया. इस साल कुल 67 छात्रों ने परफेक्ट 720 अंक हासिल किए. हरियाणा का फरीदाबाद अनियमितताओं के संदेह को लेकर सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक ही केंद्र के छह उम्मीदवारों का नाम परफेक्ट 720 की सूची में आया.

ये भी पढ़ें

Last Updated : Jun 13, 2024, 4:49 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details