नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की बेहतरी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र की ओर से गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान की जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.