पुणे: महाराष्ट्र में पुणे की विशेष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया है. वहीं आरोपी सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
नरेंद्र दाभोलकर के बेटे डॉ. हामिद दाभोलकर ने कहा कि 'विचारकों के लिए ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है. लोगों को खत्म करके विचारों को खत्म नहीं किया जा सकता. जिन लोगों पर विचारधारा का संदेह था, उन पर कोर्ट ने मुहर लगा दी. मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार कर लिया गया.' हामिद दाभोलकर ने कहा कि वह इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.