हैदराबाद :स्मार्टफोन का इस्तेमाल भले ही आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन ड्राइविंग करते समय आप हाथ में फोन पकड़ने से भी तौबा कर लें नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा. जी हां ये सच है. भारत में मोटर वाहन अधिनियम मोटरसाइकिल चलाते समय या कार चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है. हालांकि कई ड्राइवर इस बात से अनजान रहते हैं कि गाड़ी चलाते समय हाथ में फोन रखना भी गैरकानूनी है. इसके लिए आपका चालान भी कट सकता है.
ये कहता है मोटर वाहन अधिनियम 2019 :2019 में मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक ड्राइवरों को अपने फोन का उपयोग किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए जो उन्हें ड्राइविंग से विचलित करता है. इसके बावजूद वाहन चालकों में इस नियम के प्रति जागरूकता कम है. इसके लागू होने के पांच साल बाद भी कई ड्राइवरों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है. नतीजतन, ट्रैफिक पुलिस अक्सर वाहन चलाते समय फोन पकड़े हुए ड्राइवरों को रोकती है और उन पर जुर्माना लगाती है.
10 हजार तक का जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड :अगर आप ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल करते हैं तो 5000 से 10000 तक का जुर्माना हो सकता है. यही नहीं आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.
दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए :मोटर वाहन अधिनियम 2019 के मुताबिक वाहन चलाने वाले के दोनों हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए. किसी भी वस्तु को पकड़ना, चाहे वह फोन हो, भोजन हो, या यहां तक कि कोई भी कागजात पकड़ना भी कानून के विरुद्ध है. इसका मतलब यह है कि खाने या पीने जैसी गतिविधियों में शामिल होना भी गैरकानूनी है. अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.