मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै शाखा ने आज कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आज अपने फैसले में आज एक आदेश जारी करते हुए कहा कि गैर-हिंदू लोगों को ध्वज वृक्ष से परे पलानी मुरुगन मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. बता दें, डिंडीगुल जिले के पलानी निवासी सेंथिल कुमार ने उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में याचिका दायर की थी. उस याचिका में कहा गया है कि प्रसिद्ध पलानी मुरुगन मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं. ऐसे में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग या भगवान में आस्था न रखने वाले लोग मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे भगवान में आस्था रखने वालों को दुख होता है.
इसलिए गैर हिंदू लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने मांग की थी कि मंदिर के कई हिस्सों में एक बैनर लगाया जाए जिसमें लिखा हो कि दूसरे धर्म के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है. न्यायाधीश श्रीमती इस याचिका पर सुनवाई की और आज फैसला सुनाया. तदनुसार, अदालत ने आदेश दिया कि गैर-हिंदू लोगों, अन्य धर्मों के लोगों और भगवान में विश्वास नहीं करने वाले लोगों को स्वामी के दर्शन के लिए ध्वज वृक्ष से परे मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाए. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गैर-हिन्दुओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाले बैनर फिर से मंदिर के विभिन्न हिस्सों में लगाए जाएं.