गर्मियों में ऊटी जाने का है प्लान, तो फौरन बनवाएं ई-पास, जानें क्या है तरीका - E pass for Ooty and Kodaikanal - E PASS FOR OOTY AND KODAIKANAL
E pass for Ooty and Kodaikanal: क्या इन गर्मियों में आप छुट्टियां बिताने के लिए तमिलनाडु के ऊटी और कोडईकनाल की यात्रा की योजना बना रहे हैं? तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. जानें ऊटी यात्रा से पहले कैसे बनेगा आपका ई-पास, कब तक और क्यों जरूरी होगा यह.
इस पास के लिए सरकार की ओर से जारी किया गया विज्ञापन. (TNDIPR)
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने रविवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 7 मई से 30 जून तक नीलगिरी और कोडाइकनाल के हिल स्टेशनों में प्रवेश करने के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के लिए एक पोर्टल शुरू करने की घोषणा की. पोर्टल - https://epass.tnega.org/ - पर पंजीकरण सोमवार सुबह 6 बजे शुरू होगा. पर्यटकों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य है. दोनों हिल स्टेशनों पर जाने वालों के लिए जारी किए गए ई-पास की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
नीलगिरी कलेक्टर एम. अरुणा ने कहा कि ई-पास प्राप्त करने के लिए आगंतुकों की ओर से उपयोग किए जाने वाले वाहन का प्रकार, आगंतुकों की संख्या, यात्रा की अवधि, ठहरने का स्थान आदि जैसे विवरण साझा करने होंगे. उन्होंने कहा कि नीलगिरी के निवासी जिनके पास जिले के बाहर पंजीकृत वाहन हैं, उन्हें अपने वाहनों के लिए पास प्राप्त करने के लिए उधगमंडलम में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.
डिंडीगुल जिला कलेक्टर एम.एन. पूंगोडी ने रविवार को कहा कि जो लोग 7 मई से 30 जून तक कोडईकनाल हिल स्टेशन की यात्रा करना चाहते हैं, वे वेबसाइट - epass.tnega.org पर जाकर ई-पास प्राप्त कर सकते हैं, जो 6 मई (सोमवार) यानी आज से सक्रिय हो जाएगी.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
इस व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी : नीलगिरी और कोडईकनाल में वाहन प्रवेश को विनियमित करने के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संबंधित जिला प्रशासन को इन लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर जाने के इच्छुक वाहनों को ई-पास जारी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया था.
नीलगिरी और डिंडीगुल के जिला कलेक्टरों को एक ऑनलाइन प्रणाली या फॉर्म बनाने के लिए कहा गया था ताकि नीलगिरी और कोडईकनाल जाने की योजना बनाने वाले सभी वाहनों को अपना विवरण जमा करने और ई-पास प्राप्त करने की अनुमति मिल सके. केवल ऐसे पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.
नीलगिरी और डिंडीगुल जिलों में वहन क्षमता के निर्धारण से संबंधित एक मामले में अंतरिम आदेश के हिस्से के रूप में, सोमवार को न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था. कोडाईकनाल डिंडीगुल जिले में स्थित है.
ई पास कैसे जनरेट करें?
लॉग इन करें - https://www.tnesevai.tn.gov.in/
अपना नाम, पता, ठहरने की अवधि आदि जैसे विवरण भरें.
अपने वाहन का नाम, नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें.
पास जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी करें.
एक प्रेस बयान में, कलेक्टर ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिला प्रशासन ने अन्य जिलों और राज्यों से हिल स्टेशन पर आने वाली जनता के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था की है. सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले पर्यटकों को पास प्राप्त करने से छूट दी गई है. इस भ्रम को दूर करते हुए कि जनता हिल स्टेशन पर नहीं जा पाएगी या उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा कलेक्टर ने कहा कि ई-पास प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ बुनियादी जानकारी जैसे अपना नाम, नंबर देना होगा. यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या, वाहन का प्रकार, ठहरने की जगह समेत अन्य जानकारी अपने मोबाइल फोन से ही प्राप्त कर सकते हैं. विदेशी पर्यटक मेल के माध्यम से विवरण भरकर ई-पास प्राप्त कर सकते हैं.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
सिल्वर कैस्केड पर जांच बिंदु; तीन प्रकार के ई-पास
सिल्वर कैस्केड आने वाले सभी वाहनों के लिए चेक-पॉइंट होगा और इसलिए कलेक्टर ने जनता से आगे की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए विवरण तैयार रखकर अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की. ई-पास की जांच के लिए परिवहन, पुलिस विभाग और कोडईकनाल नगर पालिका के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. पास के साथ संलग्न क्यूआर कोड को स्कैन करने पर अधिकारियों को यात्रियों का पूरा विवरण मिल जायेगा. परिवहन विभाग 30 जून तक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा.
इस पास के लिए सरकार की ओर से जारी किया गया विज्ञापन. (TNDIPR)
ई-पास तीन अलग-अलग रंगों में जारी किया जाएगा. स्थानीय निवासियों के लिए हरे रंग का पास जारी किया जाएगा. खेत और अन्य स्थानों से आवश्यक वस्तुएं और उपज ले जाने वालों के लिए नीले रंग का पास दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए यह बैंगनी रंग का होगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्थानीय निवासी केवल एक बार विवरण देकर ई-पास प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें 30 जून तक प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं है.