लुधियाना: पंजाब में लुधियाना की एक अदालत ने गुरुवार को ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने के आरोप में एक महिला को मौत की सजा सुनाई. सत्र न्यायाधीश मुनीष सिंगल ने पिछले सप्ताह शिमलापुरी इलाके की रहने वाली 35 वर्षीय नीलम को बच्ची की हत्या के लिए दोषी ठहराया था. 28 नवंबर, 2021 को अपहरण कर बच्ची की हत्या कर दी गई थी. जानकारी के मुताबिक, महिला ने बच्ची को जिंदा दफना दिया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, नीलम ने 28 नवंबर, 2021 को बच्ची को सलेम टाबरी इलाके में एक गड्ढे में दफना दिया था.वारदात का कारण पीड़ित परिवार से महिला की पुरानी रंजिश बताई गई है. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. पुलिस से पूछताछ में महिला ने हत्या की बात भी कबूल की. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को गड्ढे में दफनाने से पहले उसे दो बार पीटा था. बच्ची के सिर पर चोट के दो निशान पाए गए थे.
परिवार ने लगाई थी मौत की सजा की गुहार
नीलम पर अपने पड़ोसी हरप्रीत सिंह की ढाई साल की बेटी दिलरोज कौर की हत्या का आरोप है. 28 नवंबर 2021 को आरोपी नीलम ने शिमलापुरी इलाके से बच्ची को स्कूटर पर अगवा कर लिया था. जिसके बाद आरोपी महिला ने सलेम टाबरी इलाके में गड्ढा खोदकर मासूम को जिंदा दफना दिया था. लड़की की मां ने मंगलवार को कोर्ट के बाहर रोते हुए आरोपी नीलम को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी. वहीं, दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह अपने बच्चों के लिए बाजार से खिलौने और सामान लाते थे. यह बात नीलम को पसंद नहीं आई. इसीलिए उसने दिलरोज की हत्या कर दी.