दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने अंतरिम जमानत 5 महीने बढ़ाने की मांग की - UNNAO RAPE CASE

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर 20 दिसंबर तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया था.

कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 11 hours ago

Updated : 11 hours ago

नई दिल्ली:उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत पांच महीनों के लिए बढ़ाने की मांग की है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें एम्स प्रशासन ने कुलदीप सिंह सेंगर के एम्स में भर्ती रहने के दौरान आगंतुकों की संख्या पर चिंता जताई थी. एम्स प्रशासन ने रिपोर्ट में कहा था कि आगंतुकों की काफी संख्या से अस्पताल का नियमित संचालन बाधित हुआ और इससे मरीजों की देखभाल और गुणवत्ता से समझौता करना पड़ा.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर 20 दिसंबर तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की प्राथमिक जांच के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि सेंगर को 6 दिसंबर को तीन-चार दिनों के लिए भर्ती किया जाएगा ताकि उनकी बीमारियों का इलाज हो सके.

अब कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है. गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

यह भी पढ़ें-

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने से हाईकोर्ट का इनकार

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने की मांग पर CBI को नोटिस जारी

Last Updated : 11 hours ago

ABOUT THE AUTHOR

...view details