एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवंगत सीपीएम नेता एमएम लॉरेंस की डेड बॉडी को शवगृह में रखा जाए, जब तक कि शव को अपने कब्जे में लेने के कलमस्सेरी मेडिकल कॉलेज के निर्णय से जुड़े मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है. हाईकोर्ट ने लॉरेंस की बेटी आशा द्वारा शवदान के संबंध में मेडिकल कॉलेज समिति की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया.
सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने लॉरेंस के शवदान पर विवाद के संबंध में कलमस्सेरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा की गई कार्रवाई में अनियमितताओं की पहचान की. मामले में सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या इस मामले की सुनवाई उसी समय सीमा के भीतर प्रिंसिपल से उच्च अधिकारी द्वारा फिर से की जानी चाहिए. इसके अलावा, सरकार को इस मुद्दे के संबंध में चिकित्सा शिक्षा निदेशक के निर्णय को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है.