बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोशल वर्कर और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अमित दिगवेकर, केटी नवीन कुमार और सुरेश एचएल को सशर्त जमानत दी. जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने 2 जुलाई को तीनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
तीनों आरोपियों ने सह- आरोपी मोहन नायक के मामले का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल किया था. जिसे मुकदमे में देरी के कारण दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. नायक ने तर्क दिया था कि उस समय चार्जशीट के 527 गवाहों में से केवल 90 की ही जांच की गई थी.