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कर्नाटक HC ने चुनावी बॉन्ड योजना मामले में सीतारमण और अन्य के खिलाफ जांच पर रोक लगाई - Karnataka High Court - KARNATAKA HIGH COURT

Karnataka High Court,केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉण्ड योजना मामले में जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)

By PTI

Published : Sep 30, 2024, 8:06 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच पर रोक लगा दी. हालांकि चुनावी बॉण्ड योजना अब रद्द हो चुकी है. इस संबंध में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने भाजपा नेता नलिन कुमार कटील द्वारा दायर उस याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया. याचिका में सीतारमण को आरोपी के रूप में नामजद करने वाली प्राथमिकी को चुनौती दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित शिकायत के बाद यहां की एक विशेष कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. वहीं पुलिस के अनुसार केंद्रीय मंत्री सीतारमण, ईडी के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसमें भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीवाई. विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कटील के नाम भी प्राथमिकी में हैं.

जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने इस मामले शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का फायदा उठाया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अफसरों की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपये की वसूली की. साथ ही कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली का काम विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉण्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है.

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